कलेक्टर ने दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश , पार्किंग को लेकर न्यू रोड स्थित दो प्रतिष्ठानों को जारी होगें नोटिस

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रतलाम(खबरबाबा.काम)। कलेक्टर तन्वी सुन्द्रीयाल ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में शहर एसडीएम अनिल भाना को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही न्यू रोड स्थित दो प्रतिष्ठानों को भी पार्किंग व्यवस्था को लेकर नोटिस जारी करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सीएम हेलपलाइन के प्रकरणों को निराकरण ना होने पर नाराजगी भी व्यक्त की।
सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समयसीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने एसडीएम शहर अनिल भाना को शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए । शहर के बड़े प्रतिष्ठान सर्वानंद तथा बालाजी द्वारा पार्किंग की उचित व्यवस्था ना होने के कारण नोटिस जारी करने को कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रतिष्ठान पार्किंग के लिए रखे जाने वाले वाहनों के आवागमन का क्षेत्र ऊंचाई आधार पर बढ़ाएं ,ताकि पार्किंग जोन में वाहनों को रखने में सुविधा रहे। कलेक्टर ने कोर्ट में चल रहे अतिक्रमण संबंधी मामलों की फाइल समक्ष में प्रस्तुत करने को कहा । उन्होने पुराने बाजना बस स्टैंड के समीप की खाली भूमि के केस में विभाग का पक्ष रखने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को महल वाडा क्षेत्र में ऊर्जा विभाग का तीसरा झोन चालू करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में नगर पालिका निगम के अधिकारियों को शहर में अवैध कालोनियों को वैध कराने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यवाही करने को कहा गया ,ताकि नगर पालिका निगम को कालोनियां हस्तांतरित होने पर सभी आवश्यक सेवाएं नियमानुसार की जा सके। नगर पालिका निगम के अधिकारियों को भवन अनुज्ञा के सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए, रतलाम जिले में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार मकानों की संख्या का आकलन कर रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया । कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी स्थिति में जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया कि सोमवार के दिन अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट केस के बहाने अनुपस्थित रहते हैं, प्रत्येक स्थिति में पूर्व सूचना देकर ही अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे।

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