रतलाम: नगर निगम द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु नगर को प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटराईज,सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगा 1,000 रुपए का जुर्माना

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रतलाम 09 मई । रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रूचिका चौहान के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है।
निगम आयुक्त एसके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 3 फायर लॉरी से 5-5 ट्रीप, 7 ट्रेक्टर ट्रॉली से 7-7 ट्रीप, 1 क्वीक रिस्पांस व्हीकल से 6 ट्रीप लगाई जाकर शहर की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। इसके अलावा 6 कर्मचारियों की टीम द्वारा लोडिंग पैसेंजर वाहन के माध्यम से शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों आदि के अंदर सेनेटराईजेशन का कार्य किया जा रहा है साथ ही कन्टेनमेंट क्षेत्रों व ऐसे क्षेत्र जहां पर वाहनों के माध्यम से सेनेटराईजेशन नहीं किया जा सकता है वहां पर 13 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से सेनेटराईजेशन का कार्य किया जा रहा है।
नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है व रात्री में 2 फागिंग मशीन के माध्यम से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगा 1,000 रुपए का जुर्माना
रतलाम । कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर राशि रूपये 1,000/- का जुर्माना किया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है को नगर निगम द्वारा रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप् में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्त पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
(फाइल फोटो)

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