रतलाम 26 फरवरी (खबरबाबा. काम) । ‘‘कर्ज माफ नहीं होने पर किसान द्वारा कीटनाशक के सेवन’’ की खबर पर उपायुक्त सहकारिता रतलाम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ग्राम बड़ावदा के किसान कमल पिता मोहनलाल जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़ावदी का कृषक सदस्य है। उनके द्वारा विगत 10 अप्रैल 2017 को 6500रूपए का ऋण लिया गया था इसके बाद उसके द्वारा 20 जुलाई 2017 को 1076 रुपए का खाद भी उठाया गया था।
लेकिन उसके द्वारा 23मार्च 2018 को पूरी राशि मिलाकर 8868 रूपए संपूर्ण रूप से संस्था को प्रदाय कर दिए गए थे। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि 31 मार्च2018 को कमल के ऋण खाते में कोई भी बकाया राशि शेष नहीं रहते उसे नियमानुसार‘‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’’ में पात्रता नहीं आती है। उपायुक्त ने बताया कि 10अप्रैल 2018 को कमल द्वारा 6500 रूपए का ऋण प्राप्त किया गया था जो वर्तमान में बकाया होने से भी वह योजना में लाभान्वित होने की पात्रता नहीं रखता है।
किसान द्वारा कीटनाशक पीने का मामला: सहकारीता उपायुक्त ने कहा-31 मार्च की स्थिति में कर्ज़ नहीं होने से उक्त किसान को योजना में कर्ज माफी की पात्रता नहीं
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