रतलाम संसदीय क्षैत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र 22 से 29 अप्रैल तक झाबुआ में जमा होंगे

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रतलाम 21 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु घोषित कार्यक्रम के अनुसार 24-रतलाम संसदीय क्षेत्र के लिये 22 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। रतलाम लोकसभा सीट के लिये नाम निर्देशन पत्र झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कलेक्टर न्यायालय झाबुआ में जमा होंगे। नाम निर्देशन पत्र अभ्यार्थियों द्वारा दिनांक 22 से 29 अप्रैल के बीच जमा किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी एवं अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 02 मई निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी19 मई को होगा तथा मतगणना आगामी 23 मई को सम्पन्न होगी।
नामांकन जमा करते समय केवल पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन-2019 कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र-24 रतलाम के लिए नाम निर्देशन पत्र 22 अप्रैल 2019 से प्राप्त किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में केवल पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इससे अधिक व्यक्तियों के प्रवेश करने पर संबंधितों के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
प्रत्याशियों को नामांकन करते समय रखना होगी इन बातों की जानकारी
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को मतपत्रों पर प्रिंट करने के लिए दो गुना ढाई सेन्टीमीटर के छायाचित्र भी जो तीन माह से ज्यादा पुराने न हो जमा करने होंगे। ऐसे छायाचित्र रंगीन अथवा श्वेत-श्याम भी हो सकते हैं लेकिन उनका बेकग्राउण्ड व्हाईट या ऑफ व्हाईट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही फोटो वर्दी में नहीं होनी चाहिए साथ ही काले रंग का चश्मा या टोपी पहने भी नहीं होनी चाहिए।
1. नामांकन के समय कलेक्ट्रेट के 100मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति।
2. नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
3. अभ्यर्थी के नामांकन जुलूस में दस से अधिक वाहन एक साथ नहीं चल सकेंगे। दस वाहनों के बाद दो सौ मीटर का गैप रखना होगा। दस से अधिक वाहन एक साथ निकले तो उन्हें जप्त कर लिया जाएगा और ये वाहन चुनाव के बाद ही छूटेंगे।
4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।
5. प्रस्तावक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।
6. प्रत्याशी यदि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम-निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
7. आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
8. राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
9. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।
10. प्रत्याशी पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी घोषणा तीन बार समाचार माध्यमों के जरिए करनी होगी।
11. नामांकन में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।
12. सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

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