शादी-त्यौहारों पर हर्ष फायर करने पर अब खानी पड़ेगी जेल की हवा, अवैध हथियार निर्माण और बेचने पर अब आजीवन कारावास तक की सजा, आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी

indresh98kumar@gmail.com
2 Min Read

नई दिल्ली, 10दिसम्बर2019/ संसद में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यसभा में शस्त्र (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। लोकसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है।
शस्त्र (संशोधन) विधेयक पारित
संसद ने मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी।
(साभार-अमर उजाला)

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *