ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर निर्देश जारी, शिकायत के लिए पुलिस ने जारी किए फोन नम्बर

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रतलाम,11फरवरी(खबरबाबा.काम)। परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम पुलिस ने अब रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए है। पुलिस अब रात में निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
रतलाम पुलिस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन देखने मे आ रहा है कि निर्देशो का पालन नहीं किया जाकर रात्री 10 बजे के उपरांत भी ध्वनी विस्तारक यंत्रो, डीजे का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जनसामान्य को असुविधा का सामन करना पड़ रहा है। बच्चो के बोर्ड की परीक्षा निकट आ रही है, ध्वनि विस्तारक यंत्रो, डीजे के प्रयोग के प्रयोग से बच्चो की पढ़ाई मे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
पुलिस चलाएगी अभियान
इस संबंध मे रतलाम पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सभी मेरीज गार्डेन, होटल, लॉज, धर्मशाला, शादी- बारात मे या कोई भी व्यक्ति रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे का प्रयोग करते पाया जावेगा, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र डी0जे0 जप्त कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। पुुलिस के अनुसार दिन के वक्त भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानो, अस्पतालो के पास भी ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग न करें जिससे बच्चो की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो।
पुलिस ने व्हाट्सएप और फोन नम्बर भी जारी किए
पुुलिस ने रात में निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रोकने के लिए व्हाट्सएप और फोन नम्बर भी जारी किए है, जिस पर आम जनता नियमों का उल्लघंन होने पर सूचना दे सकती है। पुलिस ने बच्चो की परीक्षाओ की संवेदनशीलता को समझते हुए, जनता से अपील है कि नियमो का कड़ाई से पालन करें एवं यदि कोई नियमो का उल्लंघन करता है तो पुलिस को 07412270473 या 7049162265 पर सूचित करें।

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