रतलाम: आपसी विवाद में युवक को गर्म पानी के तपेले में डालकर हत्या करने के मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा

indresh98kumar@gmail.com
2 Min Read

रतलाम,23नवम्बर(खबरबाबा.काम)। 10 माह पूर्व आपसी विवाद में युवक को गर्म पानी से भरे तेपेले में डालकर उसकी हत्या करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियुक्त 32 वर्षीय पंकज हारी पुत्र कालू हारी, 29 वर्षीय दिनेश हारी पुत्र वारजी हारी व 19 वर्षीय कैलाश हारी पुत्र नारायण हारी तीनों निवासी ग्राम सेमलिया थाना बाजना को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने सुनाया।

लोक अभियोजक विमल छिपानी ने बताया कि 32 वर्षीय कैलाश निनामा पुत्र मांगू निनामा निवासी ब्याटोंक 23 फरवरी 2022 की रात अपने परिचित योगेश हारी के घर पर नौतरा कार्यक्रम में गया था। रात करीब दस बजे कुछ लोग भोजन कर रहे थे। कैलाश निनामा भोजन करके परिचित योगेश हारी के घर के आंगन में खड़ा था। तभी अभियुक्त पंकज हारी, दिनेश हारी व कैलाश हारी कैलाश के पास पहुंचकर उसके साथ गाली गलोच करने लगे थे।
इसी बीच अभियुक्त दिनेश हारी ने कैलाश निनामा से कहा कि वह उसके भाई महिपाल के मकान की छत क्यों नहीं भर रहा है। कैलाश निनामा ने कहा था कि आप लोग सामान व रुपया दोगे तो वह छत भर देगा। इस पर विवाद करते हुए पंकज ने कैलाश को दो थप्पड़ मार दिए थे। कैलाश निनामा द्वारा गाली-गलोच करने व मारपीट करने से मना किया तो तीनों ने मिलकर उसे उठाकर पास में रखे गर्म पानी से भर तपेले में डाल दिया था। इससे वह बुरी तरह झुलस गया था।

कैलाश निनामा को हालत में सुधार नहीं होने पर इंदौर रेफर किया गया था, जहां तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक विमल छिपानी ने की।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *