रतलाम: खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के  नहीं पाए जाने पर एडीएम न्यायालय द्वारा 11 फर्मों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया

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रतलाम 01 मार्च (खबरबाबा.काम)/ खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा जिले की 11 फर्मों पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से जारी जानकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के दल द्वारा जिले में विभिन्न संस्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे उनमें से कई नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इस पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने कुल 6 लाख रूपए का जुर्माना संबंधित फर्मों पर लगाया है। यदि उनके द्वारा 1 महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया अथवा अपील नहीं की गई तो भू राजस्व से जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा जुर्माना जमा नहीं करने तक उनके लाइसेंस नोटिस देकर निलंबित किए जाएंगे।

जिन फर्मों पर 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है उनमें खुला तेल विक्रय करने पर रतलाम का बजरंग तेल भंडार, अवमानक मावा विक्रय करने पर वर्धमान मावा वाला, अवमानक स्तर का घी विक्रय करने पर पाटीदार ब्रदर्स धानमंडी शामिल है। जिन फर्मों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया उनमें अवमानक पनीर का उपयोग करने पर रतलाम की समता सागर होटल नामली की मां सागर होटल, मिथ्या छाप नमकीन विक्रय करने पर खंडेलवाल नमकीन अंकित खंडेलवाल शामिल है। जिन फर्मों पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है उनमें अवमानक सोयाबीन तेल विक्रय करने पर जावरा की श्याम ऑयल मिल तथा अवमानक तेल विक्रय करने पर स्नेहिल आयल मिल शामिल है।

इसके अलावा रावटी के समीरमल किराना पर मिथ्याछाप पारस घी विक्रय करने एवं जावरा के न्यू पार्श्वनाथ ट्रेडर्स पर मिथ्याछाप चाय की पत्ती का विक्रय करने पर 30-30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जय महाकाली आइसक्रीम पर अवमानक कुल्फी का विक्रय करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है।

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