मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के संबध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी, जानिए कौन होगा योजना में पात्र और क्या करना होगा

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रतलाम 01 मार्च (खबरबाबा.काम)/ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के विस्तृत निर्देश प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सभी पात्र महिलाओं से अनुरोध किया गया है कि वह अपने परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी तथा स्वयं के आधार कार्ड को अपडेट करा ले, साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें ताकि उन्हें राशि के भुगतान में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

योजना अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो तथा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम आयु की हो। इस योजना अंतर्गत विवाहित महिलाएं ही सम्मिलित होंगी ,जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवम परित्यकता महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे परिवार जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक हो, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगा। परंतु मानदेय सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो वह भी योजना में पात्र नहीं होंगे। योजनांतर्गत परिवार के किसी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है,पंजीकृत है, तो उस परिवार के सदस्य पात्र नहीं होंगे। योजना में प्रत्येक पात्र महिला को 1 हजार रूपए प्रति माह के मान से राशि का भुगतान उसके स्वयं के आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा।

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