रतलाम: आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर और एसपी ने की पत्रकारों से चर्चा, सख्ती से होगा आचार संहिता का पालन, आपके लिए भी जानना जरूरी है यह बातें

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रतलाम 09 अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का रतलाम जिले में भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में भी प्रदेश के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों, दलों, नेताओं के साथ आम लोगों को भी संहिता का पालन करना होगा, जिसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं एसपी राहुल लोढा ने सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में लागू की आदर्श आरक्षण संहिता के संबंध में पत्रकारों को अवगत कराया।पत्रकार वार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थी।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए नियम बनाए हैं और इनसे आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पहुंचने, बाथरूम, पीने का पानी, वील चेयर जैसी सभी व्यवस्था रहेंगी।

एसपी ने भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का पालन करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी वैबकास्टिंग के माध्यम से होगी। गश्त और नाकों के साथ विजिलेंस टीमें भी तैनात रहेंगी। इलेक्ट्रानिक प्रिंट मिडिया तथा सोशल मीडिया पर भी नियम लागू किए गए है। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। विज्ञापन प्रमाणन का कार्य भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा किया जाएगा।

पूरे जिले में धारा 144 लागू

पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनावश्यक भीड़ लगाने, बिना अनुमति प्रदर्शन, आयोजनों पर कार्रवाई होगी। लाऊड स्पीकर का प्रयोग भी इसी दायरे में रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विचारधारा, योजना, पार्टी, प्रत्याशी के प्रचार से संबंधित बैनर, पोस्टर, झंडा, बैज आदि अनुमति बिना नहीं लगेगा, उसकी राशि भी व्यय में जुड़ेगी। लाईसेंसी हथियारों को निवास के थाना क्षेत्रों में जमा करवाना अनिवार्य है। जिले में करीब सवा तीन हजार लाईसेंसी हथियार हैं। जिले में नए विकास कार्य प्रारंभ नहीं होंगे। पशुओं का उपयोग किसी भी प्रचार प्रक्रिया में नहीं होगा। आचार संहिता के दौरान संदेह होने पर आधिकारिक टीमें जांच कर सकेंगी और किसी भी व्यक्ति के पास अधिक नगदी, सोना-चांदी आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति रुपए को लाने का ठोस कारण, बैंक या जहां से राशि आहरित हुई उसके दस्तावेज आदि प्रस्तुत करता है तो ही राशि लौटाई जाएगी।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में कुल 1295 मतदान केंद्रों में से 100 केंद्र केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सभी दायित्व केवल महिलाएँ संभालेंगी। इनके अलावा हर विधानसभा में एक-एक मतदान केंद्र पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होगा। यहां निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था वे संभालेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 40,399 नए वोटर जुड़े हैं। ये पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार जिले में भी 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बीएलओ इनके घर आकर इनसे पोस्टल बैलेट सुविधा हेतु स्वीकृत फार्म लेंगे। स्वीकृति मिलने पर इनके घर आकर इनसे वोट डलवाने की व्यवस्था की जाएगी जाकि इन्हें मतदान केंद्र तक आने की दिक्कत न हो। जिले में 80 वर्ष से अधिक 15539 और 8600 दिव्यांग मतदाता हैं।

सीमा से अधिक पैसे, आभूषण हैं तो होगी जांच

आचार संहिता के दौरान संदेह होने पर आधिकारिक टीमें जांच कर सकेंगी और किसी भी व्यक्ति के पास अधिक नगदी, सोना-चांदी आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति रुपए को लाने का ठोस कारण, बैंक या जहां से राशि आहरित हुई उसके दस्तावेज आदि प्रस्तुत करता है तो ही राशि लौटाई जाएगी। ऐसे में त्यौहार-आयोजनों में खरीदी, व्यवसाय, आवागमन के दौरान आदि भी यह नियम लागू रहेगा।

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