रतलाम: अपहरण कर फिरौती मांगने के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, काका ने करवाया था भतीजे का अपहरण

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रतलाम 3 नवंबर(खबरबाबा.काम)। सैलाना थाना अंतर्गत ग्राम दिवेल से 5 मार्च 2020 को फिरौती के लिए महेश पाटीदार का अपहरण करने वाले काका सहित सात आरोपियों को न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई‌ साथ ही सभी आरोपियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले के निराकरण मे 45 कार्य दिवस लगे । 15 साक्षियों के कथन अंकित किए गए ।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि 5 मार्च 2020 को आरोपी शाहरुख पिता सतार व छोटू पिता सईद निवासी ग्राम एलची मंदसौर , शाहरुख पिता मुन्ना निवासी ग्राम धुंधडका जिला मंदसौर, आरिफ पिता आबिद खान तथा सलीम उर्फ जिन्नू पिता शुकर कुरैशी निवासी जावरा ने ग्राम दिवेल से शाम 6:30 बजे महेश पिता झब्बालाल पाटीदार का अपहरण कर लिया था‌‌।

महेश मठ महादेव मंदिर वाले खेत पर ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहा था ।तभी घटनास्थल पर पांच आरोपीगण कार से वहां पहुंचे और महेश पाटीदार पर रिवॉल्वर तान दी थी। उसे जबरदस्ती अपनी कर में बैठा लिया था। इसके बाद आरोपी ने रात्रि 9:30 बजे महेश पाटीदार के पिता झब्बालाल पाटीदार जो अपने जीजा के इलाज के लिए दिल्ली में था को मोबाइल लगाकर 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। फिरौती की राशि नहीं देने पर महेश पाटीदार की हत्या करने की बात कही थी। झब्बालाल पाटीदार ने दिल्ली से अपने पुत्र दिलीप पाटीदार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सैलाना थाने पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से राजस्थान के मंडफिया में नाकाबंदी में महेश पाटीदार को दस्तयाब किया था । इसके बाद पुलिस ने आरोपीगण से पूछताछ की तो उन्होंने रामलाल पिता हीरालाल पाटीदार तथा मुमताज पिता उमराव खान निवासी ग्राम दिवेल द्वारा योजना बनाकर महेश का अपहरण कर फिरौती की मांग करवाई जाने की बात कही ।

पुलिस ने सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया । जिस पर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी तथा 364 , 34 में दोष सिद्ध मानते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई।

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