रतलाम: जिले में आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त,- उल्लंघन पर पहला प्रकरण दर्ज, सार्वजनिक संपत्ति पर लगा था निजी स्कूल का विज्ञापन

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रतलाम,21मार्च(खबरबाबा.काम)। जिले में आदर्श आचार संहिता पालन को लेकर जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाते नजर आ रहा है। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आने पर पहला प्रकरण दर्ज किया गया है।

रतलाम ग्रामीण एसडीएम एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी त्रिलोचन गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम के मार्गदर्शन में लगातार नजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नामली में पल्दूना रोड पर यात्री प्रतीक्षालय के पीछे महू रोड स्थित एक निजी इंटरनेशनल स्कूल के एडमिशन ओपन का बोर्ड लगा पाया गया। जो जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रतलाम द्वारा धारा 144 के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय भवन पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिख सकता है। उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लघंन होने से कुलभूषण शर्मा, नायब तहसीलदार, टप्पा नामली एवं नासीर अली खान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, नामली की टीम द्वारा म०प्र० सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि के तहत् पुलिस थाना, नामली पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया ।

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