रतलाम: लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए कई निर्देश

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रतलाम 19 मार्च(खबरबाबा.काम)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शश राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच बोतल अथवा प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे।पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाएंगे तथा कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि उसमें पेट्रोल पम्प पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दें।

संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसी टीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घंटे आवश्यकता पडने पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पम्प परिसर में मतदाता जागरुकता करने संबंधी फ्लेक्स सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करेंगे।

पेट्रोल-डीजल पम्पों पर रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल 1000 लीटर एवं डीजल 2000 लीटर पम्पेबल रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखने तथा पेट्रोल, डीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। पम्प संचालक रिजर्व स्टाक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल, पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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