रतलाम: मतदान दिवस के पूर्व की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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रतलाम 01 मई (खबरबाबा.काम)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान दिवस के 72 घंटे, 48 घंटे तथा 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ पुलिस तथा सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थानों पर 11 मई से 13 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के तहत सतत निगरानी रखी जाए।

यह पता लगाया जाए कि बाहरी लोगों को उक्त परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लाज तथा अतिथिगृहों में रहने वालों की सूची पर भी नजर रखी जाकर उनका सत्यापन करें। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियां और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत नजर रखी जाए तथा उड़नदस्तो और स्थाई निगरानी दलों द्वारा सतत निगरानी की जाए। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिए किया जाए कि वह निर्वाचन है अथवा नहीं, उनकी पहचान स्थापित करें।

यह भी सुनिश्चित करें कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधियों जैसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में संलग्न तो नहीं है।

अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से ले गए राजनीतिक पार्टी जुलूस अभियान कार्यकर्ताओं की पहचान करके उन्हें तुरंत उपरोक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जाए। अनुज्ञप्त परिसर में शराब के भंडारण, अवैध शराब बनाने वालों पर सतत निगरानी रखी जाए और विशेष अभियान संचालित करके अवैध शराब भंडारण, निर्माण, विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करें।

48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता तथा दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं हो।

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