रतलाम: कलेक्टर  राजेश बाथम ने लोकसभा निर्वाचन तैयारी की समीक्षा की

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रतलाम 24 अप्रैल (खबरबाबा.काम)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से जिले में लोकसभा निर्वाचन तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर द्वारा फार्म 12, डी फार्म 6 का निराकरण आगामी ट्रेनिंग, डेली रिपोर्टिंग इत्यादि बिंदुओं पर एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

वीसी में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई की उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए तैनात किए गए स्थैतिक सर्विलेंस दलों को उचित ट्रेनिंग दी जाए, उनके कंफ्यूजन दूर किए जाएं। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार स्थ्ौतिक सर्विल्ोंस दल एवं फ्लाईंग स्क्वाड दल, केश तथा सामग्री सीज करने की कार्रवाई करें। सभी एसडीएम वेबकास्ट कैमरा के माध्यम से एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वाड दलों पर वॉच रखें।
कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रतलाम जिले में भी आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान अधिकाधिक मतदान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता जागरूकता का वातावरण सतत बनाए रखें।

लोकल अवेयरनेस दल मतदान दिवस के पूर्व सक्रियता रखकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। मतदाता जागरूकता को प्रोत्साहित करने वाले फ्लेक्स, बैनर भी प्रमुख चौराहों पर लगाए जाएं। नगरीय निकायों तथा ग्रामों में कचरा वाहनों से भी मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए। आयोग को प्रतिदिन प्रेषित किए जाने वाले रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कोई त्रुटि नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर ने आयोग के निर्देशानुसार जिले में 85 प्लस तथा दिव्यांग मतदाताओं द्वारा की जाने वाले मतदान के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले में आयोजित होने वाले आगामी ट्रेंनिंग, शेड्यूल के संबंध में चर्चा करते हुए गंभीरता के साथ मतदान दलों को प्रशिक्षित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा जिले में पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध पर चर्चा करते हुए सभी एसडीएम, तहसीलदारों को आदेश का पालन शत-प्रतिशत रूप से सुनिश्चित करने तथा पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बगैर अनुमति बोरिंग खनन पर प्रतिबंध का पालन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

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