सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक या भड़काउ पोस्ट करने, फारवर्ड करने, कमेंट करने को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, बिना अनुमति रैली, धरना, प्रदर्शन पर भी रोक, उल्लघंन करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई।

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रतलाम,4 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने, उसे लाइक करने या फिर कमेंट करने के साथ ही फारवर्ड करने के मामले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जिला प्रशासन ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन आदि पर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने एसपी अमित सिंह के प्रतिवेदन पत्र के आधार पर बुधवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जिसके तहत व्हॉट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। विवादित पोस्ट को फारवर्ड, लाइक, कमेंट पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जनता को भडकाने या दो समुदाय के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित करने वाली पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी करता है या शेयर या लाइक करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य माध्यम से आपत्तीजनक संदेश प्रसारित या प्रचारित करने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि पुलिस ने सोशल मीडिया पर पहले से नजर रखना शुरू कर दिया है हर मैसेज और पोस्ट पर साइबर पुलिस ने तीखी नजर रखी हुई है। प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, या प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, , रैली,  आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रूचिका चौहान ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

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