तीन दिन में हटाने होगें अवैध विज्ञापन होर्डिंग-बैनर, शहर में म.प्र. आउट डोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 प्रभावशील

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रतलाम(खबरबाबा.काम)। मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 के तहत नगरीय क्षेत्र में भवनों एवं संस्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग, बैनर, आउट डोर मिडिया डिवाईस लगाने हेतु निगम की अनुमति लेना अनिवार्य है । निगम की बिना अनुमति के भवनों एवं संस्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग, बैनर, आउट डोर मिडिया डिवाईस लगाया जाना निषेध किया गया है।
नगर निगम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 नगरीय निकाय की सीमा में प्रभावशील है। नियम के तहत नगरीय सीमा में स्थापित समस्त विज्ञापन,होर्डिंग्स संस्थान एवं प्रबंधन संबंधी समस्त कार्यवाही उक्त नियमों के अनुसार की जाना है। जिस अनुसार समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय अथवा निजी संपत्ति,भवन,भूमि आदि पर आउटडोर मिडिया डिवाईस की संस्थापना व प्रबंधन हेतु नगर निगम से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक है।
नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, व्यापारियों, संस्थान प्रबंधकों आदि से अपील की गई है कि उनके द्वारा नगर में किसी भी प्रकार की संपत्ति, भवन, संरचना आदि पर स्थापित या प्रदर्शित किये गये विज्ञापन बोर्ड,होर्डिंग्स स्वंय के व्यय पर तीन दिवस की समयावधि में हटा लें,अन्यथा उक्त नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन, संरचना, संपत्ति आदि के उपर स्थापित आउटडोर मिडिया डिवाईस को ध्वस्त या नष्ट कर दिया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित होगा तथा क्षति पूर्ति की राशि संबंधित से वसूल की जावेगी।

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