रतलाम जिला तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित, किसी भी माध्यम से जिले में आना और जाना प्रतिबंधित, *खबरबाबा. काम* पर जानिए लॉकडाउन में किस तरह रहेगी पूरी व्यवस्था

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रतलाम,22मार्च(खबरबाबा.काम)/ तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए अब रतलाम जिले को भी कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है. इसके तहत जिले में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है और मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है. विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे जंक्शन एवं राजस्थान के 3 जिलों तथा इंदौर एयरपोर्ट से भी आम नागरिकों का जिले में आवागमन होता है. इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने संपूर्ण जिले की समस्त राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक टोटल लाक डाउन घोषित किया है.
यह होगा असर
1. जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया है.इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
2. जिले की सभी सीमाएं सील की गई है.किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में भारी लोगों का आगमन प्रतिबंधित कर दिया गया है. माल वाहन को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
3. जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
4. जिले के समस्त शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय बंद कर दिए गए हैं .अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस ,विद्युत ,संचार, नगर पालिका, पेयजल, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे.
5. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा से समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए है.
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शीतल रहेंगे
1. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे .लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा.
2. अति आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय के लिए निकल सकेगा तथा खरीदारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर दूरी बनाते हुए कतार में रहेंगे .दुकानों के बाहर चौराहा आदि पर अनावश्यक भीड़ में रहना प्रतिबंधित रहेगा.
3. घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर 6:30 बजे से प्रात 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
4.मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश व निकासी जारी रहेगी.
5. आवश्यक वस्तुओं ,दवाइयां आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
6. उपरोक्त आदेश 25 मार्च 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशाली रहेंगे

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