कृषि कार्यों के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए

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रतलाम 6 अप्रैल 2020/ जिले में कृषि कार्यों के संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।

जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग तथा परिवहन को प्रदत्त छूट की सुचारू व्यवस्था हेतु कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को देखते हुए खुलने का समय प्रातः 9.00 बजे से साय 4.00 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु निर्धारित किया जाता है। बीज, उर्वरक एवं कीटनासक दवाओं के पंजीकृत थोक एवं खेरची विक्रेताओं द्वारा संस्थान से उर्वरक बीज एवं पौध संरक्षण दवा विक्रय हेतु संस्थान का खुलने का समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक रहेगा।

रेलवे रेक द्वारा उर्वर आपूर्ति एवं सडक मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति हेतु उर्वरक की आवक अन्य लोडिंग व इनके भण्डारण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने हेतु कोरना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु नियमानुसार सुगमता से परिवहन करने की अनुमति दी जाती है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत विक्रेताओं तक परिवहन करने हेतु खुलने का समय प्रातः10.0 से सायं 4.00 बजे तक नियमानुसार सुगमता से परिवहन करने की अनुमति दी जाती है। रबी फसलो की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कम्बाईंड हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, कस्टम हायरिंग आदि कृषि यंत्रों के संचालन हेतु जिले के अंदर तथा बाहर वाहन परिवहन व्यवस्था पूर्व में जारी निर्देशानुसार रहेंगे। साथ ही इनी रिपेयरिंग हेतु मेकेनिक की गेराज, दुकान, सर्विस सेन्टर इत्यादि कृषि यंत्रों के रिपेयर आदि की सुचारु व्यवस्था हेतु खोलने का समय प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु समय आदि पर संचालन हेतु अनुमति दी जाती है।

अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (समस्त) आवश्यकतानुसार तहसील/ अनुभाग पर केवल कृषि यंत्रों आदि के उपकरण रिपेयर हेतु दो से तीन मैकेनिक के गैरेज, दुकान, सर्विस सेन्टर की अनुमति यथासंभव आबादी क्षेत्र से बाहर अनुभाग स्तर से कोरोना वायरस के संक्रमण से रोताम हेतु अपने स्तर से आदेस जारी कर सकेंगे। कृषकों के निजी खेतों पर कटाई हेतु श्रमिकों को आवश्यक सावधानियां तथा कोरोना वायरस के बचाव से विभिन्न उपायों का अनुपालन करना होगा। अनुमति के दौरान 2 से 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित न हों। फसल कटाई, कृषि से संबंधित कार्य, उपकरण आदि हेतु प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी रखना आवस्यक होगा। मास्क, सेनेटाइजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कार्य के दौरान किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकान के लक्षण होने पर कार्य न लिया जाए।

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