
रतलाम,18अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। इंदौर में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत ने एक मामले में महिला से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. जब महिला 25 हजार रुपये लेकर गई तो कहा कि मेरे साथ दो दिन बिता लो, तो रिश्वत के पैसे नहीं देने पड़ेंगे. अब न्यायालय ने अधिकारी को जेल भेज दिया है.

आज मंगलवार को आरोपित खनिज अधिकारी लुणावत की जमानत याचिका खारिज करते हुए रतलाम न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति राठौर ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं.

आरोपी सहायक खनिज अधिकारी के खिलाफ रतलाम की महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था. रतलाम पुलिस ने आरोपी लुणावत के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज किया था. उक्त प्रकरण का चालान मंगलवार को प्रस्तुत होने के बाद जमानत के लिए पहुंचे सहायक खनिज अधिकारी को न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए.

बता दें कि घटना 30 मार्च 2022 को रतलाम की है. आरोपी लुणावत ने महिला को रिश्वत के 25 हजार रुपए के साथ बुलाया था. इस दौरान महिला पति व बच्चे के साथ कार में थी. लुणावत ने महिला के पति को पानी की बोतल लेने भेजा. फिर उसके जाते ही महिला को कहा कि दो दिन मेरे साथ चलोगी तो 25 हजार रुपए नहीं लूंगा.

पीड़िता उक्त घटना के बाद खनिज अधिकारी लुणावत के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची थी. 7 अप्रैल 2022 को बयान के दौरान महिला ने घटना की पूरी जानकारी दी. जांच के बाद पुलिस ने 19 मई 2022 को लुणावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था.



