खबरबाबा.काम- चर्चा : भूलना मत- वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं परेशानी से बचना है तो,मार्च माह में करना होंगे ये जरूरी काम

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News by- SOURABH KOTHARI

रतलाम,14मार्च(खबरबाबा.काम)। वैसे तो मार्च का महीना कई मायने में विशेष है, परंतु लेखा पुस्तको ,कर देयता, धारा 80C के तहत डिडक्शन के लिए निवेश, अग्रिम कर , टैक्स प्लानिंग और बकाया लेनदारी देनदारी के निपटान के लिए मार्च का माह काफी महत्वपूर्ण है। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने पाठकों के लिए खबरबाबा.काम ने वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोद नाहर से चर्चा कर मार्च माह में विशेष ध्यान रखने योग्य कार्य बताने का प्रयास किया है।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान:सीए प्रमोद नाहर

(1 ) यदि आपकी वार्षिक कर देयता 10 हजार से ज्यादा बन रही है, तो 15 मार्च के पूर्व अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।
(2) यदि आप धारा 80C के तहत आयकर छूट लेना चाहते है तो इसके लिए 31मार्च के पूर्व निवेश आवश्यक है।
(3) इसके अलावा विभिन्न खर्चों जैसे वेतन ब्याज किराया आदि के प्रावधान और उस पर नियमानुसार TDS की देयता आ रही है तो टीडीएस काटना अनिवार्य है।
(4) यदि आपके कुछ पेमेंट लेना या देना बकाया चल रहे है या किसी वजह से अकाउंट्स मिलान नही हो रहे है डेबिट क्रेडिट नोट या अन्य एंट्रीज पेंडिंग चल रही है तो उनका निपटान मार्च माह में करने से बैलेंस शीट की तिथि को बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में अनावश्यक प्रविष्टियां आउटस्टैंडिंग नही रहेगी।
(5) यदि आपको शेयर्स में लॉग टर्म कैपिटल गेन की छूट लेना है तो 1लाख तक का LTCG बुक कर सकते है। जिससे उस पर टैक्स नहीं लगेगा और अधिक कैप्टल गेन बुक या रियलाइज हो चुका है और अन्य होल्डिंग के शेयर्स में नुकसान हो रहा है तो नुकसान वाले शेयर्स को बेच कर अपनी कर देयता को कम कर सकते है। इसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार/ कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से सलाह लेकर ही कार्य करे ।
(6)यदि आपको कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बाकी हो तो मार्च के पूर्व करवा कर गाइडलाइन बढ़ने से होने वाले अतिरिक्त व्यय को कम कर सकते है।
(7) यदि आपका आधार पैन लिंक नही है तो 31 मार्च के पूर्व 1000 की फीस का चालन भर कर उसे लिंक करवा ले अन्यथा आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप कई नुकसान हो सकते है।
(8)यदि आपकी वर्ष 2020-2021 के लिए रिटर्न नहीं भरा है या कोई आय रिटर्न में दिखाने से रह गई है तो 25%अतिरिक्त टैक्स के साथ और वित्तीय वर्ष 2019 – 20 के रिटर्न को 50%अतिरिक्त राशि के साथ अपडेटेड रिटर्न 31मार्च तक दाखिल कर सकते है।
(9) अपने AIS और 26 AS को डाउनलोड कर चेक कर ले कि उसमे सम्मिलित जानकारी आपके बही खाते से मैच कर रही है या नहीं और यदि मैच नही कर रही हो तो उसे सही करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करे ताकि वर्ष के अंत में आपके खाते और विभाग के पास आपकी जानकारी मैच हो सके।
(10) अपनी लोन इंस्टॉलमेंट के भुगतान को चेक करले कही आपका लोन खाता किन्ही कारणों से overdue तो नही हो गया है ताकि आपका CIBIL SCORE कम न हो।
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