मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की जेल की सजा, बेल भीमिली

indresh98kumar@gmail.com
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सूरत,23मार्च2023।राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। राहुल के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आ गया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया गया था, जिसके तहत राहुल को सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं।बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई।

2019 लोकसभा चुनावों का वक्त था। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

पूर्णेश मोदी ने ठोका था मानहानि का दावा

राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है। यहां पर ये भी बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी पहले भी तीन बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं।

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